मालवीय नगर आग: दिल्ली सरकार ने नियमों के उल्लंघन पर सीलिंग कार्रवाई के लिए कई टीम गठित की

मालवीय नगर आग: दिल्ली सरकार ने नियमों के उल्लंघन पर सीलिंग कार्रवाई के लिए कई टीम गठित की

मालवीय नगर आग: दिल्ली सरकार ने नियमों के उल्लंघन पर सीलिंग कार्रवाई के लिए कई टीम गठित की
Modified Date: June 5, 2026 / 12:03 am IST
Published Date: June 5, 2026 12:03 am IST

नयी दिल्ली, चार जून (भाषा) दिल्ली सरकार ने अग्नि सुरक्षा मानदंडों और भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ निरीक्षण करने और सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए जिला स्तरीय और उप-मंडल स्तरीय समितियों का गठन किया है। बृहस्पतिवार को जारी एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई।

यह कदम मालवीय नगर अग्निकांड की घटना के मद्देनजर उठाया गया है, जिसमें बुधवार को एक होटल में लगी आग में 12 विदेशियों सहित 21 लोगों की मौत हो गई।

आदेश के अनुसार, जिला स्तरीय समितियों में संबंधित जिले के जिलाधिकारी अध्यक्ष के रूप में, साथ ही उपायुक्त (एमसीडी), पुलिस उपायुक्त और संभागीय अधिकारी (अग्निशमन) शामिल होंगे।

आदेश में कहा गया है कि ये समितियां शहर भर में अवैध और अनधिकृत इमारतों और अग्नि सुरक्षा मानदंडों और भवन उपनियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित प्रतिष्ठानों के खिलाफ एक विशेष सर्वेक्षण अभियान का समन्वय करेंगी।

आधिकारिक आदेश के अनुसार, वे निरीक्षण और सीलिंग की कार्रवाई करेंगी, जिसमें वाणिज्यिक गतिविधियों वाले भवनों को प्राथमिकता दी जाएगी – जैसे कि बेड एंड ब्रेकफास्ट, होटल, रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल, गेस्ट हाउस, अस्पताल, नर्सिंग होम और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां और जिनके पास अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र नहीं हैं।

आवश्यकता पड़ने पर जिलाधिकारी व्यापक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत शक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं।

भाषा तान्या सुभाष

सुभाष


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