हैदराबाद में नाबालिग लड़की पर यौन हमला करने के जुर्म में व्यक्ति को 20 साल की कठोर कैद

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हैदराबाद में नाबालिग लड़की पर यौन हमला करने के जुर्म में व्यक्ति को 20 साल की कठोर कैद

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  • Publish Date - June 2, 2026 / 03:28 PM IST,
    Updated On - June 2, 2026 / 03:28 PM IST

हैदराबाद, दो जून (भाषा) हैदराबाद की एक अदालत ने 70 वर्षीय एक व्यक्ति को 2023 में एक नाबालिग लड़की पर यौन हमला करने के जुर्म में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

हैदराबाद पुलिस की विज्ञप्ति के अनुसार, पोक्सो अधिनियम के मामलों की सुनवाई और निपटान से संबद्ध बारहवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-सत्र न्यायाधीश ने एक जून को अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया और उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने उसपर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष ने साबित किया कि 11 मई, 2023 को जब लड़की एक स्टेशनरी-सह-किराना स्टोर में दूध खरीदने गई थी, तब अभियुक्त ने कथित तौर पर उसे बहला-फुसलाकर अपनी दुकान में बुलाया, उसपर यौन हमला किया, उसे अश्लील सामग्री दिखाई और उसे धमकाया।

बयान के अनुसार घर लौटने पर रोते हुए लड़की ने अपने चाचा को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद उसके माता-पिता ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

विज्ञप्ति के अनुसार पहले यह मामला चंद्रयानगुट्टा थाने में दर्ज किया गया था और बाद में क्षेत्राधिकार के आधार पर उसे संतोषनगर थाने में स्थानांतरित कर दिया गया।

भाषा राजकुमार पवनेश

पवनेश