डीएमसी अधिनियम के तहत एमसीडी अब केंद्र के प्रति जवाबदेह : भाजपा

डीएमसी अधिनियम के तहत एमसीडी अब केंद्र के प्रति जवाबदेह : भाजपा

डीएमसी अधिनियम के तहत एमसीडी अब केंद्र के प्रति जवाबदेह : भाजपा
Modified Date: December 15, 2022 / 10:43 pm IST
Published Date: December 15, 2022 10:43 pm IST

नयी दिल्ली, 15 दिसंबर (भाषा) एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी से हार का सामना करने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बृहस्पतिवार को कहा कि संशोधित दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम के अनुसार नगर निकाय अब केंद्र के अधीन आता है और दिल्ली सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है।

आम आदमी पार्टी (आप) ने चार दिसंबर को हुए चुनावों में जीत हासिल कर नगर निगम में भाजपा के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया है।

केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने 250 वार्डों में से 134 पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा ने केवल 104 वार्ड में जीत दर्ज की।

भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की दिल्ली सरकार या विधानसभा के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है।

प्रवीण शंकर कपूर ने एक बयान में कहा, ‘‘ दिल्ली नगर निगम अधिनियम में संशोधन के बाद एमसीडी अब केंद्र सरकार या उसके प्रतिनिधि उपराज्यपाल के अधीन है। नगर निगम दिल्ली सरकार या विधानसभा के प्रति जवाबदेह नहीं है। ’’

भाषा रवि कांत पवनेश

पवनेश


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