चेन्नई, 27 जनवरी (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन को लेकर दर्ज मामलों को खारिज करने का अनुरोध करते हुए द्रमुक नेता और राज्य के मंत्री आर राजकन्नप्पन द्वारा दायर की गयी याचिकाओं पर सोमवार को पुलिस को नोटिस जारी करने के आदेश दिये।
न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन ने रामनाथपुरम जिले के पेड्रायूर थाने और शिवगंगा जिले के सलाई ग्रामम थाने के पुलिस निरीक्षकों तथा रामनाथपुरम के सहायक बागवानी निदेशक और शिवगंगा के ग्राम प्रशासनिक अधिकारी (वीएओ) को नोटिस जारी करने तथा उनसे तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगे जाने संबंधी आदेश दिया।
न्यायमूर्ति वेलमुरुगन ने राज्य के दुग्ध एवं डेयरी विकास मंत्री राजकन्नप्पन की याचिकाओं पर सुनवाई की अगली तारीख 17 फरवरी निर्धारित की।
अपनी याचिकाओं में, राजकन्नप्पन ने कहा कि अभियोजन पक्ष का कहना है कि 27 मार्च, 2021 को विशेष दस्ते ने कथित तौर पर पाया कि याचिकाकर्ता के निर्देश पर, पार्टी का झंडा करुंगुलम और कोल्लीपट्टी गांव में लगाया गया था तथा उन्होंने चुनाव प्रचार किया, जो चुनाव आचार संहिता के खिलाफ था।
याचिकाकर्ता ने कहा कि इसी तरह, शिवगंगा के वीएओ ने पुलिस से शिकायत की कि चुनाव प्रचार के दौरान राजकन्नप्पन के साथ 15 गाड़ियां चल रही थीं, पटाखे फोड़े जा रहे थे और इस तरह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही नहीं हैं।
भाषा
राजकुमार मनीषा
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