कोच्चि, आठ अगस्त (भाषा) केरल के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से अपमानजनक पोस्ट के मामले में कुख्यात बदमाश अर्जुन अयांकी के विरुद्ध नया मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि पुलिस राज्यभर में उसकी तलाश कर रही है। एर्णाकुलम ग्रामीण साइबर पुलिस ने अयांकी द्वारा कथित तौर पर पांच अगस्त को फेसबुक पर किए गए एक पोस्ट के आधार पर शुक्रवार रात मामला दर्ज किया।
प्राथमिकी के अनुसार, अयांकी ने कथित तौर पर यह पोस्ट ‘‘केरल के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से बदनाम करने और लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने तथा दंगा भड़काने के इरादे से एक सोची-समझी साजिश के तहत’’ की थी। यह पोस्ट ‘अर्जुन अयांकी’ नाम के फेसबुक खाते से पांच अगस्त को अपलोड की गयी थी।
पोस्ट में अयांकी ने दावा किया था कि वर्तमान मुख्यमंत्री की तुलना में ओमन चांडी बेहतर थे।
प्राथमिकी के अनुसार, उसने फेसबुक पोस्ट में मुख्यमंत्री को कथित तौर पर ‘जोकर और झूठा’ भी कहा। प्राथमिकी में कहा गया कि पोस्ट का उद्देश्य जनता को प्रभावित करना और अशांति पैदा करना था।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 296(बी) (सार्वजनिक स्थान पर या उसके आसपास अश्लील शब्दों के इस्तेमाल) और धारा 192 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसावा देने) के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया है। यह धारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने से संबंधित है।
कन्नूर साइबर पुलिस ने भी शुक्रवार को राज्य के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला को चुनौती देने के मामले में अयांकी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
अयांकी के खिलाफ यह नया मामला ऐसे समय में दर्ज हुआ है जब पुलिस कोठामंगलम इलाके में पुलिस अधिकारियों को कथित धमकी देने से जुड़े मामले में उसकी तलाश तेज कर चुकी है।
पुलिस ने उसे पकड़ने के प्रयासों के तहत शुक्रवार को उसके भाई अखिल और दो अन्य सहयोगियों को हिरासत में लिया था।
कन्नूर जिले के अझीकोड निवासी अयांकी वर्ष 2021 में करीपुर हवाई अड्डे के जरिए संचालित कथित सोना तस्करी नेटवर्क से जुड़े मामले के बाद पहली बार चर्चा में आया था।
उसके खिलाफ ताजा मामला कोठामंगलम के एक रिसॉर्ट में पुलिस छापेमारी से जुड़ा है, जहां उसे और उसके एक दोस्त को आपराधिक गतिविधियों के लिए एकत्र होने के संदेह में हिरासत में लिया गया था।
जमानत पर रिहा होने के बाद अयांकी ने कथित तौर पर छापेमारी का नेतृत्व करने वाले कोठामंगलम थाने के प्रभारी को निशाना बनाते हुए सोशल मीडिया पर धमकी भरे पोस्ट किए थे।
अधिकारी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ नया मामला दर्ज किया था।
केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में अयांकी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पुलिस का आरोप है कि जमानत याचिका खारिज होने के बाद भी वह सोशल मीडिया मंचों पर वॉइस मैसेज के जरिए पुलिस अधिकारियों को धमकाता रहा।
भाषा शोभना प्रशांत
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