बहराइच (उप्र), आठ अगस्त (भाषा) बहराइच जिले में एक हिंदू महिला को कथित तौर पर धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन देने, दबाव बनाने और धमकी देने के आरोप में पुलिस ने अदालत के आदेश पर एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने छह अगस्त को जिले के दरगाह शरीफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की।
रामगांव थाना क्षेत्र के तुलसीपुर गांव निवासी 45 वर्षीय महिला ने शिकायत में कहा है कि वह और उसके बच्चे लंबे समय से बीमार थे। इलाज के लिए ‘‘झाड़-फूंक’’ कराने के सिलसिले में वह आरोपी पुत्तन बाबा उर्फ नूर मोहम्मद (50) के संपर्क में आई थी।
महिला का आरोप है कि नौ जनवरी 2026 को आरोपी ने उसे फोन कर दरगाह आने के लिए कहा। वहां पहुंचने पर आरोपी ने झाड़-फूंक के बहाने मोटरसाइकिल से उसे बहराइच स्थित दरगाह शरीफ के एक बड़े मौलाना के पास ले जाने की बात कही। इसके बाद वह उसे तुरैनी रज्जब गांव के पास ले गया।
शिकायत में कहा गया है कि वहां आरोपी ने महिला को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दो लाख रुपये देने का लालच भी दिया। महिला के इनकार करने पर आरोपी ने उसे धमकी दी।
महिला ने बताया कि इस संबंध में उसने जनवरी में ही पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। इसके बाद उसने फरवरी में आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से शिकायत की लेकिन वहां से भी कार्रवाई नहीं होने पर उसने मार्च में अदालत का रुख किया।
बहराइच के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) की अदालत ने सुनवाई के बाद हाल में पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया।
पुलिस ने अदालत के आदेश पर दरगाह शरीफ थाने में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपों की पुष्टि साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।
भाषा सं आनन्द
प्रशांत खारी
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