नई दिल्लीः New Traffic Rules लाख कोशिशों के बाद भी भारत में सड़क हादसे कम नहीं हो रहे हैं। सरकार लगातार लोगों को लगातार जागरूक कर रही है, फिर भी लोग नियमों का उल्लघंन कर रहे हैं। सरकार सड़क दु्र्घटनाओं को रोकने के लिए 1989 मोटर वाहन अधिनियम और वाहन निर्माण दिशानिर्देशों में बदलाव करते रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ट्रैफिक नियम के बारे में बताने जा रहे है, जो आमतौर पर लोगों को मालूम नहीं है।
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New Traffic Rules मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, आपको भारत में सवारी करते या वाहन चलाते समय निश्चित पोशाक पहननी चाहिए। नियमों के अनुसार, दोपहिया सवारों को अपने वाहन की सवारी करते समय पूरी तरह से बंद जूते पहनना अनिवार्य है। कानून का उल्लंघन करते पाए जाने पर उन पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी तरह, वाहन चलाते समय, पहिया के पीछे वाले व्यक्ति को पूरी लंबाई वाली पतलून के साथ शर्ट या टी-शर्ट पहननी चाहिए, या उन पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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ट्रैफिक नियमों के तहत ड्राइविंग के दौरान फोन का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। अगर ड्राइविंग के दौरान कोई फोन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो 5,000 रुपए तक का चालान भरना पड़ सकता है। हालांकि, नए नियमों मे यह साफ किया गया है कि केवल नेविगेशन के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेविगेशन के लिए भी फोन को इस तरह इस्तेमाल करना होगा कि ड्राइविंग के दौरान ध्यान ना भटके और किसी तरह की परेशानी ना हो।
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अगर ट्रैफिक पुलिस को आपके पास दो ड्राइविंग लाइसेंस मिलते हैं, तो चालान होगा। इसके अलावा दो अलग राज्यों से जारी ड्राइविंग लाइसेंस भी चालान होने के लिए काफी हैं। केंद्रीय सरकार ने 2019 में कहा था कि भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से जारी होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का डिजाइन और रंग समान हो। इसलिए अपने पास हमेशा एक ही ड्राइविंग लाइसेंस रखें। अगर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है तो जल्दी रिन्यू करा लें।
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सड़क पर चलते समय हमेशा ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें। ऐसा इसीलिए जरूरी है क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल का पालन नहीं करने पर कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करने पर लगने वाले जुर्माने से भी बचा जा सकता है। रेड लाइट जंप करने की स्थिति में 1000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा छह महीने से लेकर 1 साल तक के लिए जेल की भी सजा हो सकती है।
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