नये मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए अपने माता-पिता का एसआईआर विवरण देना होगा

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नये मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए अपने माता-पिता का एसआईआर विवरण देना होगा

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  • Publish Date - July 12, 2026 / 05:54 PM IST,
    Updated On - July 12, 2026 / 05:54 PM IST

नयी दिल्ली, 12 जुलाई (भाषा) मतदाता सूची में बने रहने के लिए सिर्फ उन मौजूदा मतदाताओं को ही अपने माता-पिता की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़ी जानकारी जमा नहीं करनी है जो पिछली एसआईआर प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए थे, बल्कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के इच्छुक नए आवेदकों को भी ऐसा करना होगा। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

निर्वाचन आयोग (ईसी) ने निर्देश जारी कर, मतदाता सूची में शामिल होने के लिए फॉर्म-6 भरने वाले नए मतदाताओं के लिए अपने माता-पिता का एसआईआर विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है।

यह घोषणा पिछले साल जून में बिहार में शुरू किए गए एसआईआर में जोड़ी गई थी। नए मतदाताओं को फॉर्म-6 के साथ यह घोषणा भी जमा करनी थी।

अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि घोषणा को निर्देशों के जरिए जोड़ा गया था और फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अधिकारी ने कहा, ‘‘इससे मतदाताओं के सत्यापन में मदद मिलती है और नए मतदाताओं को आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले जरूरी दस्तावेजों की संख्या भी कम हो जाती है।’’

भाषा शफीक संतोष

संतोष