Publish Date - June 30, 2021 / 06:02 AM IST,
Updated On - November 29, 2022 / 09:01 PM IST
उच्चतम न्यायालय ने एनडीएमए को निर्देश दिया कि कोविड-19 से मारे गए लोगों के परिजनों को दी जाने वाली राहत के न्यूनतम मानदंड के लिए छह सप्ताह के अंदर दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।