एनजीटी ने पंजाब वन विभाग को फरीदकोट में गैरकानूनी तरीके से पेड़ों को काटे जाने की जांच का दिया निर्देश

एनजीटी ने पंजाब वन विभाग को फरीदकोट में गैरकानूनी तरीके से पेड़ों को काटे जाने की जांच का दिया निर्देश

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  • Publish Date - June 9, 2021 / 09:04 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:17 PM IST

नयी दिल्ली, नौ जून (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पंजाब वन विभाग को फरीदकोट कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड के परिसर में 2,058 पेड़ों को गैरकानूनी रूप से काटने का आरोप लगाने वाली याचिका पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

एनजीटी अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल के प्रमुख) को कानून का उल्लंघन करने के दोषी पाए लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने समेत उपचारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

पीठ ने कहा, ‘‘फरीदकोट कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड के परिसरों में 2,058 पेड़ों को कथित तौर पर गैरकानूनी रूप से गिराए जाने पर हम पीसीसीएफ, पंजाब को शिकायत पर गौर करने तथा कानून को लागू करने के लिए उपचारात्मक कदम उठाने का निर्देश देते हैं।’’

एनजीटी ने कहा, ‘‘पीसीसीएफ (वन बल के प्रमुख), पंजाब तथ्यों का पता लगाने के बाद आवश्यक पाए जाने पर उपचारात्मक कदम उठाए, जिसमें कानून का उल्लंघन करने के जिम्मेदार पाए गए लोगों के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई करना शामिल है।

एनजीटी पंजाब निवासी गुरप्रीत सिंह तथा अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि फरीदकोट कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड के परिसरों में 2,058 पेड़ों को अवैध तरीके से काट दिया गया है।

इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने एक हजार से ज्यादा पेड़ों की कटाई का दावा करने संबंधी समाचार पत्र की खबर, पंजाब सरकार को दी गयी कानूनी नोटिस और भोगपुर सहकारी शुगर मिल्स ली के परिसर में 2,058 पेड़ों की नीलामी की नोटिस को याचिका का आधार बनाया है।

भाषा गोला अनूप

अनूप