एनजीटी ने एसडीएमसी के आयुक्त को आर के पुरम से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया

एनजीटी ने एसडीएमसी के आयुक्त को आर के पुरम से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया

एनजीटी ने एसडीएमसी के आयुक्त को आर के पुरम से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:42 pm IST
Published Date: March 4, 2021 1:43 pm IST

नयी दिल्ली, चार मार्च (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम के आयुक्त और पुलिस को निर्देश दिया है कि आर. के. पुरम में कबाड़ व्यवसायियों की दुकानों और गोदामों के निर्माण के कारण किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए।

एनजीटी अध्यक्ष ए. के. गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने एसडीएमसी के आयुक्त और डीसीपी दक्षिण-पश्चिम को मामले पर गौर करने और कानून के मुताबिक उपयुक्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

खुशी सेवा संगठन की तरफ से दायर याचिका पर एनजीटी सुनवाई कर रहा था जिसमें अतिक्रमण हटाने के 2019 के इसके आदेश को लागू करने का आग्रह किया गया।

आवेदक के मुताबिक, अतिक्रमण अब भी जारी है और आरोपों के समर्थन में फोटोग्राफ सौंपे गए।

संगठन ने एसडीएमसी के उपायुक्त को पत्र लिखकर कहा था कि कुछ कबाड़ व्यवसायी और फर्नीचर की दुकानें खोखा बाजार, हनुमान मजदूर शिविर, वेंकटेश्वर रोड में चल रही हैं। अतिक्रमण से नाला प्रदूषित हो रहा है।

भाषा नीरज नीरज नरेश

नरेश


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