कोलकाता, दो दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने इस साल अगस्त में पश्चिम बंगाल में हुए एक विस्फोट की जांच के मामले में अवैध रूप से विस्फोटकों की ढुलाई के लिए सोमवार को दो आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
जांच एजेंसी ने तीसरे आरोपी के खिलाफ आरोप हटा दिए हैं, क्योंकि विस्फोटकों को अवैध रूप से ले जाने के प्रयास के दौरान विस्फोट में उसकी मौत हो गई थी।
एनआईए के बयान में कहा गया है कि आरोपियों की पहचान जयदेव मंडल उर्फ बबलू मंडल (जिसकी विस्फोट में मौत हो गई), धनंजय गोराई और करीमुल खान के रूप में हुई है। उनके खिलाफ यहां एनआईए की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है।
जांच एजेंसी ने कहा कि तीनों को अवैध और अनुचित तरीके से विस्फोटकों के भंडारण और परिवहन से संबंधित आपराधिक साजिश में सक्रिय रूप से शामिल पाया गया, जिससे मानव जीवन या संपत्ति को खतरा पैदा हुआ।
आठ अक्टूबर को दर्ज मामले में एनआईए की जांच में बिना वैध लाइसेंस के अवैध रूप से खरीदे गए विस्फोटकों के भंडारण और परिवहन के संबंध में आपराधिक साजिश का पता चला है। जांच एजेंसी ने कहा कि मंडल की मौत विस्फोटकों को अवैध रूप से ले जाने के ऐसे ही प्रयास के दौरान हुई थी।
भाषा आशीष प्रशांत
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