एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों को दिव्यांग छात्रों के लिए सहायता इकाइयां स्थापित करने का निर्देश दिया

एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों को दिव्यांग छात्रों के लिए सहायता इकाइयां स्थापित करने का निर्देश दिया

एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों को दिव्यांग छात्रों के लिए सहायता इकाइयां स्थापित करने का निर्देश दिया
Modified Date: July 29, 2026 / 05:57 pm IST
Published Date: July 29, 2026 5:57 pm IST

नयी दिल्ली, 29 जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे ‘बेंचमार्क दिव्यांगता’ वाले लोगों के लिए अपने-अपने परिसर में एक सहायता इकाई का गठन करें। इसका मकसद छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा, उचित सुविधाएं और बिना किसी बाधा के पहुंच सुनिश्चित करना है।

एनएमसी ने 27 जुलाई को जारी एक प्रपत्र में कहा कि यह निर्देश ‘दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016’ के पालन और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत जारी किया गया है।

आयोग ने कहा कि यह इकाई बेंचमार्क दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए ‘संपर्क का एकमात्र केंद्र’ होगी।

यह इकाई उचित सुविधाओं, शैक्षणिक और क्लिनिकल सहायता उपायों तक पहुंच आसान बनाएगी, पढ़ाई के दौरान (जिसमें क्लिनिकल प्रशिक्षण और इंटर्नशिप भी शामिल है) दिव्यांगता-विशिष्ट सुविधाओं के लिए अनुरोध प्राप्त करेगी और उन पर कार्रवाई करेगी तथा सहायता उपायों को समय पर लागू करने के लिए दिव्यांगता मूल्यांकन बोर्डों और अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय करेगी।

भाषा संतोष नरेश

नरेश


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