सेंथिल बालाजी के बिना विभाग के मंत्री बने रहने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा: उच्च न्यायालय

सेंथिल बालाजी के बिना विभाग के मंत्री बने रहने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा: उच्च न्यायालय

सेंथिल बालाजी के बिना विभाग के मंत्री बने रहने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा: उच्च न्यायालय
Modified Date: September 5, 2023 / 06:44 pm IST
Published Date: September 5, 2023 6:44 pm IST

चेन्नई, पांच सितंबर (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु मंत्रिपिरषद में बिना विभाग के मंत्री के रूप में वी सेंथिल बालाजी के बने रहने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा और यह सुशासन एवं प्रशासन में शुचिता के सिद्धांतों के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति पीडी औडिकेसवालु की पीठ ने दो अधिवक्ताओं और पूर्व अन्नाद्रमुक सांसद डॉ जे जयवर्धन द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की।

जयवर्धन और वकील रामचंद्रन द्वारा दायर याचिकाओं में जहां यह सवाल उठाया गया था कि बालाजी किस अधिकार के तहत बिना विभाग के मंत्री का पद संभाल रहे हैं, वहीं अधिवक्ता एमएल रवि द्वारा दायर एक जनहित याचिका में बालाजी को बर्खास्त करने संबंधी और फिर इसे स्थगित रखने के तमिलनाडु के राज्यपाल के आदेश को निरस्त करने का निर्देश दिए जाने का आग्रह किया था।

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भाषा नेत्रपाल पवनेश

पवनेश


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