ऑक्सीजन वितरण के मामले में नेक लोगों पर मुकदमा नहीं चला रहे : दिल्ली औषधि नियंत्रक ने उच्च न्यायालय से कहा

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ऑक्सीजन वितरण के मामले में नेक लोगों पर मुकदमा नहीं चला रहे : दिल्ली औषधि नियंत्रक ने उच्च न्यायालय से कहा

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  • Publish Date - August 5, 2021 / 09:56 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:47 PM IST

नयी दिल्ली, पांच अगस्त (भाषा) दिल्ली के औषधि नियंत्रण विभाग ने बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय से कहा कि उसने नेक लोगों पर मुकदमा न चलाने का फैसला किया है जिन्होंने कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान अच्छे इरादे से ऑक्सीजन हासिल की और इसे मरीजों को वितरित किया।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने विभाग के इस कदम की सराहना की और कहा कि मुद्दे पर बहुत ही उचित रुख अपनाया गया है।

पीठ ने कहा, ‘‘यह सही रुख है।’’

उच्च न्यायालय ने कहा कि आगे और कोई आदेश पारित किए जाने की आवश्यकता नहीं है तथा उस याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें इन आरोपों को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह किया गया था कि नेता बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन और कोविड रोधी दवा जुटा रहे हैं जबकि मरीज इनके लिए तरस रहे हैं।

दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि उन्होंने उन सामाजिक संगठनों, व्यक्तियों और गुरुद्वारों के खिलाफ कोई मुकदमा न चलाने का निर्णय किया है जिन्होंने चिकित्सीय ऑक्सीजन प्राप्त कर इसे नेक इरादे से रोगियों को वितरित किया।

भाषा नेत्रपाल उमा

उमा