झारसुगुड़ा, 27 जून (भाषा) ओडिशा के झारसुगुड़ा की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने शनिवार को 30-वर्षीय एक व्यक्ति को 2025 में एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराते हुए 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायालय की न्यायाधीश पूजा सारंगी ने अजय सिंह को यौन अपराधों से बाल सरंक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत दोषी ठहराया।
अदालत के आदेश के अनुसार, सिंह पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न भरने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सिंह ने 22 जून, 2025 को जिले में छह-वर्षीय एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न किया था।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि पीड़ित मुआवजा योजना के तहत बच्ची को आठ लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए।
भाषा शफीक सुरेश
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