ओडिशा सुंदरगढ़ झड़प: निषेधाज्ञा लागू, इंटरनेट और शिक्षण संस्थान बंद

ओडिशा सुंदरगढ़ झड़प: निषेधाज्ञा लागू, इंटरनेट और शिक्षण संस्थान बंद

ओडिशा सुंदरगढ़ झड़प: निषेधाज्ञा लागू, इंटरनेट और शिक्षण संस्थान बंद
Modified Date: January 15, 2026 / 11:36 pm IST
Published Date: January 15, 2026 11:36 pm IST

राउरकेला, 15 जनवरी (भाषा) ओडिशा के सुंदरगढ़ में हिंसक झड़प के बाद प्रशासन ने बृहस्पतिवार को कस्बे में निषेधाज्ञा लागू कर दी और 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी। हिंसक झड़प में पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 12 लोगों के घायल हो गए थे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि खाने की किसी चीज को लेकर दो युवकों के बीच मामूली कहासुनी के बाद आज अपराह्न ढाई बजे रीजेंट मार्केट इलाके में यह हिंसक झड़प हुई।

यहां एक अधिकारी ने कहा, ‘‘दोनों समूहों ने एक-दूसरे पर कथित तौर पर धारदार हथियारों से हमला किया और पथराव भी किया। पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया और स्थिति को काबू में किया।’’

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इस घटना के बाद, प्रशासन ने क्षेत्र में और अधिक तनाव को रोकने तथा कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 लागू कर दी।

सुंदरगढ़ के कलेक्टर शुभंकर मोहपात्रा ने कहा, ‘‘हालात अब नियंत्रण में हैं और शहर में बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। हमने शाम छह बजे से 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी हैं।’’

उन्होंने कहा कि शहर में किसी भी प्रकार की सभाओं, रैलियों और विरोध प्रदर्शनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।

कलेक्टर ने कहा कि सुरक्षा उपाय के तौर पर सुंदरगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान शुक्रवार को बंद रहेंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘हम जल्द ही शांति समिति की बैठक आयोजित करेंगे।’’

सुंदरगढ़ (सदर) की उप-कलेक्टर तेजस्विनी बेहरा ने कहा कि दवा दुकाने और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर शहर में सभी दुकानें तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

उप महानिरीक्षक (डीआईजी) वेस्टर्न रेंज बृजेश राय, सुंदरगढ़ पुलिस अधीक्षक (एसपी) अमृतपाल कौर और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद थे तथा उन्होंने निवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की।

राय ने कहा, ‘‘पुलिस बल के 10 प्लाटून (300 जवान) तैनात किए गए हैं और बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।’’ उन्होंने आगे बताया कि घायल पुलिसकर्मियों में से एक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

भाषा यासिर प्रशांत

प्रशांत


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