नयी दिल्ली, 29 अप्रैल (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने कथित तौर पर आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े 2007 के एक धन शोधन मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी बिलकीस शाह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत का कहना है कि उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
बिलकीस पर सह-आरोपी मोहम्मद असलम वानी से 2.08 करोड़ रुपये लेने का आरोप है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेफाली बरनाला टंडन ने मंगलवार के आदेश में कहा, ‘‘आरोप तय करने के चरण में, अदालत को यह आकलन करना होता है कि क्या रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह पैदा होता है, जिसके आधार पर आरोप तय किए जा सकें।’’
उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा विस्तृत जांच के दौरान प्राप्त सामग्री, जिसमें विश्वसनीय दस्तावेज, गवाहों के बयान और आरोपियों के दर्ज बयान शामिल हैं, यह दिखाने के काफी हैं कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है और आरोपी डॉ. बिलकीस शाह के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा तीन और चार (धन शोधन के लिए अपराध और सजा) के तहत गंभीर संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त हैं।
अदालत ने पीएमएलए की धारा तीन और चार के तहत उसके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 मई तय की है।
भाषा संतोष रंजन
रंजन