सड़क दुर्घटना में दिव्यांग होने वाली एलआईसी एजेंट को 75 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

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सड़क दुर्घटना में दिव्यांग होने वाली एलआईसी एजेंट को 75 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

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  • Publish Date - October 24, 2025 / 04:46 PM IST,
    Updated On - October 24, 2025 / 04:46 PM IST

नयी दिल्ली, 24 अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी के एक अधिकरण ने 2021 में सड़क दुर्घटना में 80 प्रतिशत तक दिव्यांग हो चुकी एक एलआईसी एजेंट को मुआवजे के रूप में करीब 75 लाख रुपये अदा करने का आदेश दिया है।

पीठासीन अधिकारी सचिन गुप्ता ने पीड़िता गीता गोयल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया, जो 10 जून 2021 को नांगलोई में एक तेज रफ्तार वाहन से उसकी स्कूटी को टक्कर लगने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गई थी।

अधिकरण ने कहा, ‘‘रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को दुर्घटना के कारण गंभीर चोटें आई हैं तथा वह स्थायी रूप से 80 प्रतिशत तक दिव्यांग हो गई।’’

आदेश में कहा गया है कि दिव्यांगता का गोयल के जीवन पर काफी असर पड़ा है।

इसके बाद, अधिकरण ने विभिन्न मदों के तहत 75.30 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया।

अधिकरण ने कहा कि बीमाकर्ता, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

भाषा सुभाष माधव

माधव