OROP Scheme: ’30 अप्रैल तक पेंशनरों के खाते में आएगी बकाया राशि’ सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

OROP Scheme: '30 अप्रैल तक पेंशनरों के खाते में आएगी बकाया राशि' कोर्ट ने दिया आदेश! OROP Scheme: Court Order to pay Before April 30

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  • Publish Date - March 20, 2023 / 01:12 PM IST,
    Updated On - March 20, 2023 / 01:23 PM IST

नयी दिल्ली: OROP Scheme उच्चतम न्यायालय ने वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के तहत पूर्व सैन्य कर्मियों को बकाये का भुगतान करने के संबंध में केंद्र द्वारा सीलबंद लिफाफे में दिए गए जवाब को स्वीकार करने से सोमवार को इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने बकाया राशि को 30 अप्रैल तक भुगतान करने का आदेश दिया है।

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OROP Scheme प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा, ‘‘हमें उच्चतम न्यायालय में सीलबंद लिफाफे में जवाब दिए जाने के चलन पर रोक लगाने की जरूरत है…यह मूल रूप से निष्पक्ष न्याय दिए जाने की बुनियादी प्रक्रिया के विपरीत है।’’

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प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘मैं व्यक्तिगत रूप से सीलबंद लिफाफे में जवाब दिए जाने के खिलाफ हूं। अदालत में पारदर्शिता होनी चाहिए…यह आदेशों को अमल में लाने को लेकर है। इसमें गोपनीय क्या हो सकता है।’’

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उच्चतम न्यायालय ओआरओपी बकाये के भुगतान को लेकर ‘इंडियन एक्स-सर्विसमैन मूवमेंट’ (आईईएसएम) की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। उच्चतम न्यायालय ने ओआरओपी के बकाये का चार किश्तों में भुगतान करने का ‘‘एकतरफा’’ फैसला करने के लिए 13 मार्च को सरकार की खिंचाई की थी।

 

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