Pension Payment High Court Order ||
शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पूर्व विधायकों की पेंशन को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने विधानसभा सचिव को निर्देश दिया है कि पूर्व विधायकों को उनकी पेंशन और बकाया राशि एक महीने के भीतर जारी की जाए। (Pension Payment High Court Order) साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर भुगतान में देरी होती है तो 6 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने दिया। कोर्ट ने पूर्व विधायक राजिंदर राणा और रवि ठाकुर द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। दोनों ने अपनी पेंशन जारी करने की मांग की थी।
मामले में वकील विक्रांत ठाकुर ने पेंशन रोकने को पूरी तरह असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत इस तरह पेंशन रोकना गलत है और अध्यक्ष को इसके दायरे को बढ़ाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी कानून या संशोधन को लागू करने के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी और राजपत्र में प्रकाशन जरूरी होता है।
सुनवाई के दौरान विधानसभा सचिवालय ने कोर्ट को बताया कि पहले किया गया संशोधन वापस ले लिया गया है। अब नया संशोधन विधेयक लाया गया है, जिसमें यह प्रावधान है कि 14वीं विधानसभा के बाद अयोग्य घोषित होने वाले विधायकों को पेंशन नहीं मिलेगी। (Pension Payment High Court Order) हालांकि यह नियम पुराने विधायकों पर लागू नहीं होगा। यह विधेयक फिलहाल राज्यपाल की मंजूरी के लिए लंबित है।
सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को उनकी पूरी पेंशन और बकाया राशि एक महीने के भीतर दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि भविष्य में पेंशन का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए। इस फैसले का स्वागत करते हुए वकील ने कहा कि इससे संविधान और कानून की मजबूती बनी रहती है।
STORY | Himachal HC orders release of pensions to former disqualified MLAs
Accepting the plea of former MLAs, Rajinder Rana and Ravi Thakur, disqualified under the Anti-defection Law in March 2024, the Himachal High Court has directed the Secretary, Himachal Vidhan Sabha, to… pic.twitter.com/7yPXW2Iiss
— Press Trust of India (@PTI_News) April 10, 2026
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