लक्षद्वीप प्रशासन के सुधार संबंधी कदमों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

लक्षद्वीप प्रशासन के सुधार संबंधी कदमों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

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  • Publish Date - June 17, 2021 / 06:55 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:38 PM IST

कोच्चि, 17 जून (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने वह जनहित याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी जिसमें लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण अधिनियम 2021 (एलडीएआर) तथा असामाजिक गतिविधियां रोकथाम कानून (पीएएसए) लाने समेत लक्षद्वीप प्रशासन के सुधार संबंधी कदमों को चुनौती दी गई थी।

अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि सुधार के कथित कदम अभी मसौदा के चरण में हैं। इससे पहले उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था।

जनहित याचिका दायर करने वाले कांग्रेस नेता के पी नौशाद अली ने आरोप लगाया था कि पीएएसए प्रशासन को सार्वजनिक रूप से कारण बताए बिना किसी भी व्यक्ति को एक वर्ष तक हिरासत में रखने की शक्तियां देता है।

भाषा मानसी शाहिद

शाहिद