नयी दिल्ली, 16 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में कुछ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले के निर्वाचन आयोग के कदम को चुनौती देने वाली याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।
हालांकि, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचालो की पीठ ने कहा कि इस मामले में उठाया गया कानूनी प्रश्न बरकरार रहेगा।
पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के 31 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग की ओर से अधिकारियों के तबादले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी थी।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होगा, जबकि वोटों की गिनती चार मई को की जाएगी।
भाषा पारुल नरेश
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