भूमि विवादों के लिए राजस्व न्यायिक सेवा शुरू करने की मांग करते हुए न्यायालय में दायर की गई याचिका

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भूमि विवादों के लिए राजस्व न्यायिक सेवा शुरू करने की मांग करते हुए न्यायालय में दायर की गई याचिका

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  • Publish Date - March 30, 2026 / 05:55 PM IST,
    Updated On - March 30, 2026 / 05:55 PM IST

नयी दिल्ली, 30 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि गैर-योग्य कानूनी पेशेवर भूमि विवादों पर फैसले ले रहे हैं, ऐसे में एक राजस्व न्यायिक सेवा शुरू की जानी चाहिए।

याचिका में कहा गया है कि इन मामलों का निर्णय करने वाले लोक सेवकों के लिए न्यूनतम कानूनी योग्यता और प्रशिक्षण मॉड्यूल निर्धारित होना चाहिए।

अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका में कहा गया है कि लगभग 66 प्रतिशत दीवानी मामले भूमि विवादों से संबंधित हैं, और मुख्य कमी यह है कि उनका निर्णय ऐसे अधिकारी कर रहे हैं, जिनके पास औपचारिक कानूनी शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप त्रुटिपूर्ण और असंगत निर्णय होते हैं।

उच्चतम न्यायालय में इस मामले की सुनवाई दो अप्रैल को होने की संभावना है।

अधिवक्ता अश्विनी दुबे द्वारा तैयार की गई इस याचिका में कहा गया है कि इस मुद्दे पर इलाहबाद उच्च न्यायालय ने विचार किया था, लेकिन उसके निर्देशों को आज तक अक्षरशः लागू नहीं किया गया है।

याचिका में कहा गया है, ‘‘वर्तमान व्यवस्था नागरिकों को व्यापक और निरंतर क्षति पहुँचाती है, क्योंकि भूमि विवादों के निर्णय का कार्य ऐसे राजस्व अधिकारियों को सौंपा गया है जिनकी कोई कानूनी पृष्ठभूमि नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप मनमाने , असंगत और त्रुटिपूर्ण निर्णय आते हैं।’

याचिका के अनुसार, “इससे संपत्ति अधिकारों पर लंबी अनिश्चितता उत्पन्न होती है, भूमि का उपयोग और हस्तांतरण सीमित होता है, मुकदमेबाजी और खर्च बढ़ता है, और न्याय तक प्रभावी पहुंच से वंचित होना पड़ता है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।”

याचिका में केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे उच्च न्यायालय के परामर्श से स्वामित्व, उत्तराधिकार, विरासत, कब्जा और अन्य संपत्ति अधिकारों का निर्णय करने वाले राजस्व अधिकारियों के लिए न्यूनतम कानूनी योग्यता और न्यायिक प्रशिक्षण मॉड्यूल निर्धारित करें।

भाषा जोहेब दिलीप

दिलीप