Publish Date - June 9, 2025 / 04:34 PM IST,
Updated On - June 9, 2025 / 04:37 PM IST
Fuel Ban in Delhi | Photo Credit: IBC24
HIGHLIGHTS
1 जुलाई 2025 से पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा।
ANPR कैमरे से गाड़ियों की पहचान की जाएगी – हर पेट्रोल पंप पर ये तकनीक लगेगी।
नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई और गाड़ी जब्त होने का खतरा।
नई दिल्ली: Fuel Ban in Delhi देश की राजधानी दिल्ली से प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां की जनता धूल और धुंए से काफी परेशान है। जिसको देखते हुए सरकार ने बढ़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रदेश की प्रदुषण को कम करने के लिए एक नया नियम बनाया है। सरकार द्वारा ये नियम एक जुलाई से लागू होगी।
Fuel Ban in Delhi सरकार के नए नियम के अनुसार, एक जुलाई से 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाली गाड़ी और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाले वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। यह नियम कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देशों के अनुसार लागू किया गया है।
सरकार द्वारा बनाए गए इस नियम के तहत पुराने वाहनों की पहचान करने के लिए दिल्ली के हर पेट्रोल पंप पर ANPR यानी (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाए जाएंगे। इस कैमरे से गाड़ी की नंबर प्लेट को स्कैन कर गाड़ियों पहचान की जाएगी। अगर जो भी वाहन गाड़ी प्रतिबंधित श्रेणी आएगी उसे कोई भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी इस नियमों को उल्लंघन करता है, तो उसकी गाड़ी जप्त की जाएगी साथ ही उसपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
1 जुलाई से पुराने वाहनों के लिए ईंधन पर क्या नया नियम है?
1 जुलाई से दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा।
पुराने वाहनों की पहचान पेट्रोल पंप पर कैसे होगी?
हर पेट्रोल पंप पर ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाए जाएंगे, जो वाहन की नंबर प्लेट स्कैन कर उसकी उम्र की जांच करेंगे।
अगर मैं पुराने वाहन से पेट्रोल भरवाने जाऊं तो क्या होगा?
अगर आपका वाहन नियम के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी में आता है, तो आपको ईंधन नहीं मिलेगा। यदि जबरन भरवाया गया तो गाड़ी जब्त हो सकती है और कानूनी कार्रवाई भी होगी।