पुलिस ने अमृतसर में आतंकी गतिविधियों में लिप्त दो लोगों को पकड़ा, ग्रेनेड बरामद

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पुलिस ने अमृतसर में आतंकी गतिविधियों में लिप्त दो लोगों को पकड़ा, ग्रेनेड बरामद

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  • Publish Date - October 21, 2025 / 07:09 PM IST,
    Updated On - October 21, 2025 / 07:09 PM IST

चंडीगढ़, 21 अक्टूबर (भाषा) पंजाब पुलिस ने मंगलवार को कहा कि उसने आतंकवादी गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल दो लोगों को पकड़ा और रॉकेट द्वारा चालित ग्रेनेड (आरपीजी) को ‘लॉन्चर’ के साथ जब्त किया है, जिससे ‘‘लक्षित आतंकवादी हमला’’ किया जाना था।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘खुफिया सूचना पर आधारित एक अभियान में अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करते हुए, अमृतसर से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल दो लोगों महकदीप सिंह उर्फ ​​महक और आदित्य उर्फ ​​अधी को गिरफ्तार किया तथा रॉकेट चालित एक ग्रेनेड बरामद किया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े व्यक्ति के संपर्क में थे, जिसने हथियार भेजा था और साथ ही वे हरप्रीत सिंह उर्फ ​​विक्की के संपर्क में भी थे, जो वर्तमान में फिरोजपुर जेल में है।’’

डीजीपी ने कहा कि आरपीजी से ‘‘लक्षित आतंकवादी हमला’’ करने की साजिश थी।

इस बीच, पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि महकदीप सिंह उर्फ ​​महक अमृतसर के वडाली का रहने वाला है और आदित्य उर्फ ​​अधी अमृतसर के भगा छीना गांव का रहने वाला है। पुलिस ने उनकी मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है।

बयान में डीजीपी के हवाले से कहा गया है कि शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ‘इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस’ (आईएसआई) के एक अधिकारी के संपर्क में थे, जिसने ड्रोन के जरिए सीमा पार से यह खेप भेजी थी।

डीजीपी ने कहा, ‘‘अमृतसर के घरिंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।’’

अमृतसर (ग्रामीण) के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनींदर सिंह ने कहा कि जिन्हें हथियारों की खेप सौंपी जानी थी, उनका पता लगाने के लिए जांच जारी है।

सिंह ने बताया कि हरप्रीत उर्फ ​​विक्की को भी आगे की पूछताछ के लिए ‘प्रोडक्शन वारंट’ पर फिरोजपुर जेल से यहां लाया जाएगा।

अमृतसर (ग्रामीण) के घरिंडा पुलिस थाने में मंगलवार को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 113 (आतंकवादी अधिनियम) के प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई।

भाषा

संतोष अविनाश

अविनाश