Delhi Govt guidelines for school fees : निजी विद्यालय 15 प्रतिशत की कटौती के साथ मासिक आधार पर फीस ले सकते हैं : दिल्ली सरकार

Delhi Govt guidelines for school fees : निजी विद्यालय 15 प्रतिशत की कटौती के साथ मासिक आधार पर फीस ले सकते हैं : दिल्ली सरकार

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  • Publish Date - July 1, 2021 / 08:06 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:49 PM IST

Delhi Govt guidelines for school fees

नयी दिल्ली, एक जुलाई (भाषा) दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि यहां निजी विद्यालय लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों द्वारा उपयोग नहीं की गयी सुविधाओं के सिलसिले में 15 फीसद कटौती के साथ मासिक आधार पर फीस वसूल सकते हैं।

सरकार ने यह भी कहा कि यदि किसी विद्यार्थी के अभिभावक वर्तमान मुश्किलों के चलते फीस देने में असमर्थ हैं तो विद्यालय प्रबंधन उस विद्यार्थी को किसी वर्तमान गतिविधि में भाग लेने से रोक नहीं सकता है और न ही उसका नाम काट सकता है।

सरकार ने एक बयान में कहा, ‘‘ भ्रम दूर करते हुए और अभिभावकों को राहत प्रदान करते हुए दिल्ली सरकार ने 2020-21 के अकादमिक वर्ष में निजी विद्यालयों द्वारा मंजूर मदों के तहत मासिक आधार पर फीस में 15 फीसद कटौती के साथ फीस वसूलने का आदेश जारी किया है।’’

भाषा राजकुमार नेत्रपाल

नेत्रपाल