ग्रेटर कैलाश-2 में बेसमेंट में पानी भरने की समस्या का तत्काल समाधान निकाला जाए : उच्च न्यायालय

ग्रेटर कैलाश-2 में बेसमेंट में पानी भरने की समस्या का तत्काल समाधान निकाला जाए : उच्च न्यायालय

  •  
  • Publish Date - September 16, 2020 / 01:18 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:24 PM IST

नयी दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बारिश के चलते यहां ग्रेटर कैलाश-2 में बेसमेंटों में पानी भरने का संज्ञान लेते हुए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया कि वह जलजनित बीमारियों को रोकने की बात को ध्यान में रखकर इस समस्या का तत्काल समाधान करे।

न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी ने कहा कि क्षेत्र के निवासी अपने बेसमेंटों में पानी भरने से परेशान हैं जिसका नगर निगम को प्राथमिकता से समाधान करना होगा।

अदालत ने कहा, ‘‘जहां तक लोगों का सवाल है तो उन्हें अपनी निकाय सुविधाओं के लिए केवल एक एजेंसी-दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से संपर्क करना होता है। इसलिए, यह निगम की जिम्मेदारी है कि वह खुद कोई समाधान ढूंढे़ या फिर अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर।’’

उच्च न्यायालय ने दिल्ली के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण तथा लोकनिर्माण विभाग को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया।

इसने कहा, ‘‘यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नालों में बारिश का पानी निर्बाध रूप से बहे। सप्ताह में एक बार आवश्यक रूप से सफाई इत्यादि का कार्य किया जाए। इस संबंध में सुनवाई की अगली तारीख से पहले अनुपालन रिपोर्ट दायर की जाए।’’

उच्च न्यायालय ने कहा कि जलजनित बीमारियों को रोकने की बात को ध्यान में रखकर समाधान तुरंत किया जाना चाहिए, खासकर तक जब घातक महामारी के चलते पहले से ही डर का माहौल है।

अदालत ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के साथ दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली मेट्रो को भी नोटिस जारी किया तथा मामले को सुनवाई की अगली तारीख एक अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

उच्च न्यायालय क्षेत्र के निवासियों की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

भाषा नेत्रपाल उमा

उमा