मुहर्रम जुलूस के दौरान झड़प के बाद झारखंड के गांव में निषेधाज्ञा लागू

मुहर्रम जुलूस के दौरान झड़प के बाद झारखंड के गांव में निषेधाज्ञा लागू

मुहर्रम जुलूस के दौरान झड़प के बाद झारखंड के गांव में निषेधाज्ञा लागू
Modified Date: July 7, 2025 / 12:19 pm IST
Published Date: July 7, 2025 12:19 pm IST

मेदिनीनगर (झारखंड), सात जुलाई (भाषा) झारखंड में पलामू जिले के एक गांव में मुहर्रम जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच झड़प के मद्देनजर सोमवार को निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पाटन पुलिस थाना क्षेत्र के पाल्हे गांव में रविवार शाम हुई झड़प में कम से कम तीन लोग घायल हो गए।

उपायुक्त (डीसी) समीरा एस. ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘गांव में सोमवार सुबह छह बजे से 48 घंटे के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व में सीआरपीसी की धारा 144) के तहत एहतियातन निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।’’

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उन्होंने कहा कि घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और घायलों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

इलाके में शांति समिति स्थिति को शांत करने के लिए काम कर रही है।

भाषा

सिम्मी गोला

गोला


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