पैगंबर के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी के बाद कामरुप जिले में निषेधाज्ञा लागू

पैगंबर के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी के बाद कामरुप जिले में निषेधाज्ञा लागू

  •  
  • Publish Date - June 13, 2022 / 09:30 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:50 PM IST

गुवाहाटी, 13 जून (भाषा) पैंगबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी के बाद देश के कई भागों में हिंसक प्रदर्शन के मद्देनजर ‘‘सार्वजनिक शांति’’ बरकरार रखने के लिए असम के कामरुप जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई।

असम के कछार और करीमगंज जिलों में भी पिछले सप्ताह दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई थी।

कामरुप के जिलाधिकारी (प्रभारी) सिद्धार्थ गोस्वामी ने नारेबाजी और विरोध-प्रदर्शन के इरादे से सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के एकत्र होने से रोकने के लिए रविवार को धारा 144 लागू की।

आदेश में सार्वजनिक स्थानों या वाहनों में किसी भी तरह के हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने शनिवार को कहा था कि सरकार पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में हिंसा के बाद राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा और निष्कासित नेता नवीन जिंदल द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए हैं।

भाषा

शफीक नरेश

नरेश