ओखला में इमारत ढहने से दो मजदूरों की मौत मामले में संपत्ति मालिक ने मुआवजे की घोषणा की

ओखला में इमारत ढहने से दो मजदूरों की मौत मामले में संपत्ति मालिक ने मुआवजे की घोषणा की

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  • Publish Date - August 27, 2023 / 09:19 AM IST,
    Updated On - August 27, 2023 / 09:19 AM IST

नयी दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा) दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के ओखला में निर्माणाधीन इमारत के आंशिक रूप से ढह जाने के बाद इमारत के मालिक ने घटना में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मृतकों के परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए सहमति नहीं दी और मुआवजे की मांग की।

अधिकारी के मुताबिक, यह घटना बृहस्पतिवार को उस समय हुई, जब ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-2 की संजय कॉलेनी में एक इमारत में बेसमेंट बनाने के लिए खुदाई का काम चल रहा था। उन्होंने बताया कि घटना में दो मजदूरों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए।

अधिकारी के अनुसार, घटना के बाद निर्माणाधीन इमारत के 42 वर्षीय मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया था।

उन्होंने बताया कि इमारत के मालिक ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये का अंतरिम मुआवजा देने पर सहमति जताई है।

अधिकारी के मुताबिक, ओखला औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने में संपत्ति के मालिक तरुण गर्ग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने बताया कि निर्माण की अनुमति सहित इमारत से जुड़े विभिन्न दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

भाषा साजन पारुल

पारुल