मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा

Two years imprisonment to Rahul Gandhi  : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मानहानि के मामले में दोषी करार दे दिया है। 2019 में राहुल

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  • Publish Date - March 23, 2023 / 11:31 AM IST,
    Updated On - March 23, 2023 / 12:21 PM IST

अहमदाबाद : Two years imprisonment to Rahul Gandhi  : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मानहानि के मामले में दोषी करार दे दिया है। 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, उसी मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। थोड़ी देर में सूरत कोर्ट राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में फैसला सुनाया। जानकारी के मुताबिक, अगर सूरत कोर्ट का फैसला राहुल गांधी के पक्ष में नहीं आता है तो वो हाईकोर्ट जा सकते हैं। मानहानि के जिस मामले में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं, उसमें उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई।

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राहुल गांधी के एडवोकेट किरीट पानवाला ने बताया कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की कोर्ट ने पिछले हफ्ते दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की और निर्णय सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी। राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत केस दर्ज है। इससे पहले अक्टूबर, 2021 में राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए सूरत कोर्ट में पेश हुए थे।

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बता दें कि राहुल गांधी के कथित विवादित बयान के खिलाफ बीजेपी नेता और विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज करवाई थी। राहुल गांधी ने ये कथित बयान 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में हुई एक जनसभा में दिया था।

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