राजस्थान: प्राथमिकी के सिलसिले में सांसद बेनीवाल के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश

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राजस्थान: प्राथमिकी के सिलसिले में सांसद बेनीवाल के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश

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  • Publish Date - July 11, 2026 / 12:31 AM IST,
    Updated On - July 11, 2026 / 12:31 AM IST

जोधपुर, 10 जुलाई (भाषा) राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि 28 मई को नागौर जिले के पाडू कलां थाने में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के नेता हनुमान बेनीवाल के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।

हनुमान बेनीवाल, राजस्थान के नागौर से लोकसभा सदस्य और आरएलपी के अध्यक्ष हैं।

न्यायमूर्ति फरजंद अली ने यह अंतरिम आदेश बेनीवाल की भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 8बी के तहत दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देनी वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद तय की है।

बेनीवाल और 13 अन्य लोगों के खिलाफ छह जनवरी को नागौर के रियांबड़ी में कथित रेत माफिया के विरोध में आयोजित एक सभा और उसके बाद निकाले गए जुलूस के संबंध में यह प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पुलिस के मुताबिक, बेनीवाल पर कई अन्य लोगों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने का आरोप है।

भाषा जितेंद्र देवेंद्र

देवेंद्र

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