राजस्थान: झालावाड़ में नशे तस्करी के आरोपी की 2.52 करोड़ रुपये की संपत्ति पर रोक

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राजस्थान: झालावाड़ में नशे तस्करी के आरोपी की 2.52 करोड़ रुपये की संपत्ति पर रोक

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  • Publish Date - April 21, 2026 / 06:38 PM IST,
    Updated On - April 21, 2026 / 06:38 PM IST

जयपुर, 21 अप्रैल (भाषा) राजस्थान पुलिस ने झालावाड़ जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के एक आरोपी की 2.52 करोड़ रुपये की संपत्तियों के उपयोग पर रोक लगा दी है। अधिकारियों के अनुसार आरोपी ने यह संपत्ति कथित तौर पर मादक पदार्थों की काली कमाई से अर्जित की।

जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अब आरोपी लियाकत खान और उसके सहयोगी अवैध आय से अर्जित इन संपत्तियों का न तो उपभोग कर सकेंगे और न ही उनका विक्रय या हस्तांतरण कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि ‘फ्रीज’ की गई संपत्तियों में दो आलीशान मकान हैं जिनका कुल बाजार मूल्य 2,52,47,960 रुपये है।

उन्होंने बताया कि कि इन चल-अचल संपत्तियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत स्थाई रूप से ‘फ्रीज’ (इनके उपयोग पर रोक) कर दिया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस कार्यवाही को विधिक रूप से अनुमोदित कर दिया गया है।

इसके अनुसार आरोपी लियाकत खान (निवासी चाचुर्नी- डग) के खिलाफ पहले ही मादक पदार्थ तस्करी के गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस द्वारा पूर्व में की गई कार्रवाई में अब तक कुल 3123 किलोग्राम डोडा चूरा व अफीम (अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य 4.83 करोड़ रुपये) और एक ट्रेलर ट्रक (38 लाख रुपये) और एक बाइक (दो लाख रुपये) जब्त किए गये हैं।

भाषा पृथ्वी अमित

अमित