नाबालिग छात्रा को सुनसान जगह ले गया सरकारी स्कूल का शिक्षक, करने लगा ऐसी हरकत
पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिक्षक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत शुक्रवार शाम को मामला दर्ज किया गया।
school teacher booked for molesting minor girl
कोटा (राजस्थान), 25 फरवरी । राजस्थान के बूंदी जिले में सरकारी स्कूल के 45 वर्षीय शिक्षक पर सातवीं कक्षा की एक छात्रा से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि आरोपी शिक्षक शुक्रवार को नाबालिग छात्रा को कथित तौर पर सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। घर लौटने पर छात्रा ने अपने माता-पिता को आपबीती बताई। जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई।
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पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिक्षक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत शुक्रवार शाम को मामला दर्ज किया गया।
school teacher booked for molesting minor girl
अधिकारी के मुताबिक, आरोपी शिक्षक शनिवार को स्कूल नहीं पहुंचा।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है क्योंकि 12 वर्षीय लड़की का बयान दर्ज किया जाना बाकी है।
वहीं, स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बताया कि शनिवार सुबह जब उन्हें इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की सूचना दी।
शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच के लिए सोमवार को एक समिति का गठन किया जाएगा।

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