राजस्थान उच्च न्यायालय ने पंचायत, निकाय चुनावों का कार्यक्रम 20 जुलाई तक पेश करने को कहा

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राजस्थान उच्च न्यायालय ने पंचायत, निकाय चुनावों का कार्यक्रम 20 जुलाई तक पेश करने को कहा

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  • Publish Date - July 17, 2026 / 12:12 AM IST,
    Updated On - July 17, 2026 / 12:12 AM IST

जोधपुर, 16 जुलाई (भाषा) राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों में देरी के बीच राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने का विस्तृत कार्यक्रम 20 जुलाई तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है।

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने लंबित पंचायत और शहरी निकाय चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग तथा राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस. पी. शर्मा और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की पीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की तारीखों की घोषणा सोमवार तक करने का निर्देश दिया।

पीठ ने राज्य सरकार से आरक्षण से संबंधित अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पेश करने और आरक्षण के लिए लॉटरी प्रक्रिया की तारीख घोषित करने को भी कहा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव अशोक कुमार जैन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनवाई में शामिल हुए।

अदालत ने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए।

सिंह ने अदालत को बताया कि आयोग को अभी तक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित आंकड़े नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि ये मिलने के सात दिन के भीतर चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लंबित होने और अन्य परिस्थितियों का हवाला देते हुए चुनाव कराने के लिए बुधवार को दिसंबर तक का समय मांगा था।

यह मामला उच्च न्यायालय के 14 नवंबर 2025 के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था।

हालांकि, सरकार ने चुनाव स्थगित करने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया।

भाषा सिम्मी संतोष

संतोष