राजस्थान : निजी कंपनी ने न्यूनतम भत्ते से संबंधित अधिसूचना को उच्च न्यायालय में चुनौती दी

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राजस्थान : निजी कंपनी ने न्यूनतम भत्ते से संबंधित अधिसूचना को उच्च न्यायालय में चुनौती दी

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  • Publish Date - September 4, 2020 / 01:41 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:48 PM IST

जयपुर, चार सितंबर (भाषा) उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक सुरक्षा कंपनी द्वारा दायर रिट याचिका पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें कर्मचारियों के न्यूनतम भत्तों को संशोधित करने वाली राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी गई है।

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मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति अभय चतुर्वेदी की खंडपीठ ने श्रम एवं रोजगार विभाग के प्रधान सचिव, अतिरिक्त श्रम आयुक्त और 19 अगस्त को जारी अधिसूचना से संबंधित संयुक्त सचिव को नोटिस जारी किए।

कंपनी जी4एस सिक्योर सॉल्युशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पेश वकील सुनील कुमार सिंह ने कहा कि श्रम विभाग की अधिसूचना एक मई, 2019 से लागू है जबकि यह 19 अगस्त 2020 को जारी की गई।

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सिंह ने कहा कि अधिसूचना के मुताबिक, कंपनी को कर्मचारियों को 15 महीने के अंतराल का भुगतान करना पड़ेगा लेकिन कंपनी को प्रधान नियोक्ताओं की ओर से पुरानी दर पर ही भुगतान प्राप्त हुआ है।

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