बलात्कार के दोषी को दस साल के कठोर कारावास की सजा |

बलात्कार के दोषी को दस साल के कठोर कारावास की सजा

बलात्कार के दोषी को दस साल के कठोर कारावास की सजा

:   Modified Date:  February 8, 2024 / 07:58 PM IST, Published Date : February 8, 2024/7:58 pm IST

महाराजगंज (उप्र), आठ फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की एक अदालत ने 12 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक विजय नारायण सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) विनय कुमार सिंह ने जिले के खोठीभार थाना क्षेत्र में लड़की के साथ बलात्कार के मामले में रमेश चौधरी (28) को दोषी करार दिया।

न्यायाधीश ने दोषी के खिलाफ 7,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, घटना 25 नवंबर 2017 को हुई थी । पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद चौधरी के खिलाफ भादसं की धारा 376 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम सहित अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

भाषा सं जफर

रंजन

रंजन

 

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