चंडीगढ़, 15 मार्च (भाषा) लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के कथित सहयोगियों से जुड़ी एक अपुष्ट पोस्ट रविवार को सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसमें रैपर-संगीतकार ‘बादशाह’ को जान से मारने की धमकी दी गई है।
‘बादशाह’ के नाम से लोकप्रिय आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया अपने नए हरियाणवी गीत ‘टटीरी’ के जारी होने के बाद विवादों में घिर गए हैं। गीत के कथित “अश्लील बोल” और “अनुचित दृश्यों” को लेकर उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है और राज्य महिला आयोग ने उन्हें तलब किया है।
फेसबुक पर सामने आई कथित पोस्ट में आरोप लगाया गया कि रैपर ने हरियाणा की संस्कृति को खराब करने की कोशिश की है।
पोस्ट में लिखा है, “गायक ‘बादशाह’, तूने हरियाणा की संस्कृति को खराब करने की कोशिश की है। 2024 में तेरे क्लब में तुझे ट्रेलर दिखाया था, अगली बार तेरे माथे में गोली मारेंगे।”
इस अपुष्ट पोस्ट में नवंबर 2024 में चंडीगढ़ के सेक्टर-26 क्षेत्र में बादशाह के बार-सह-लाउंज के बाहर हुए विस्फोट का भी जिक्र किया गया है।
इस बीच, हरियाणा राज्य महिला आयोग ने शुक्रवार को बादशाह को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए, क्योंकि वह अपने हाल में जारी संगीत वीडियो में कथित आपत्तिजनक बोल और दृश्यों के मामले में तय समयसीमा तक आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए।
बादशाह ने हाल में अपने आधिकारिक ‘इंस्टाग्राम हैंडल’ पर एक वीडियो साझा कर कहा था कि यदि उनके नए गीत से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो उन्हें खेद है।
रैपर को 13 मार्च को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था।
आयोग का कहना है कि इस गीत में “हरियाणा की बेटियों का अनुचित शब्दों और भाषा के जरिए अपमान किया गया है।”
इस मामले में पंचकूला और जींद में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है।
पंचकूला पुलिस ने ‘बादशाह’ को देश छोड़कर जाने से रोकने के लिए उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू की है।
पुलिस ने ‘बादशाह’ को तत्काल पेश होने का निर्देश देते हुए औपचारिक नोटिस भी जारी किया है।
हरियाणा पुलिस ने शनिवार को एक बयान में कहा कि उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की कई टीम गठित की गई हैं और संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है।
पंचकूला पुलिस ने छह मार्च को एक स्थानीय निवासी की शिकायत के आधार पर ‘बादशाह’ के हाल में जारी संगीत वीडियो में कथित आपत्तिजनक बोल और दृश्यों के इस्तेमाल को लेकर विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
रैपर के खिलाफ स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिनिषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 3 और 4 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296 (अश्लील कृत्य और गीत) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
भाषा खारी प्रशांत
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