सड़क हादसे में मारे गए अखबार पहुंचाने वाले व्यक्ति के परिजन को 30.45 लाख रुपये देने का आदेश

Ads

सड़क हादसे में मारे गए अखबार पहुंचाने वाले व्यक्ति के परिजन को 30.45 लाख रुपये देने का आदेश

  •  
  • Publish Date - July 12, 2026 / 04:47 PM IST,
    Updated On - July 12, 2026 / 04:47 PM IST

नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा) दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में घरों में अखबार पहुंचाने के दौरान ट्रैक्टर की चपेट में आकर जान गंवाने वाले एक व्यक्ति के परिवार को 30.45 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

पीठासीन अधिकारी मनीष शर्मा ने मृत व्यक्ति उमेश चंद शुक्ला के परिजन की ओर से दायर दावा याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। उन्होंने हादसे में शामिल ट्रैक्टर का बीमा करने वाली मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वह पीड़ित परिवार को 30.45 लाख रुपये के मुआवजे के साथ-साथ उस (मुआवजा राशि) पर सालाना नौ फीसदी की दर से ब्याज का भी भुगतान करे।

तीन जुलाई को सुनाए गए फैसले में न्यायाधिकरण ने कहा, “यह न्यायाधिकरण प्रतिवादी संख्या 1 (ट्रैक्टर चालक) को उस समय संबंधित वाहन को चलाने में घोर लापरवाही और चूक का दोषी मानता है, जिसके कारण मृतक की मौत हुई।”

शुक्ला (42) 19 मई 2020 को भजनपुरा में वजीराबाद रोड पर अपनी साइकिल से घरों में अखबार पहुंचा रहा था, तभी गलत दिशा से तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। घटना में गंभीर रूप से घायल शुक्ला ने बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

बीमा कंपनी को 30 दिन के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हुए न्यायाधिकरण ने उसे ट्रैक्टर के चालक और उसके मालिक से वसूली का अधिकार भी दिया, क्योंकि दुर्घटना के समय चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।

भाषा पारुल दिलीप

दिलीप