शबरिमला सोना चोरी मामला: अदालत ने पूर्व टीडीबी अधिकारी को वैधानिक जमानत दी

शबरिमला सोना चोरी मामला: अदालत ने पूर्व टीडीबी अधिकारी को वैधानिक जमानत दी

शबरिमला सोना चोरी मामला: अदालत ने पूर्व टीडीबी अधिकारी को वैधानिक जमानत दी
Modified Date: January 23, 2026 / 03:49 pm IST
Published Date: January 23, 2026 3:49 pm IST

कोल्लम (केरल), 23 जनवरी (भाषा) शबरिमला मंदिर से कथित तौर पर सोने की चोरी से जुड़े दो मामलों में कोल्लम की एक अदालत ने शुक्रवार को त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी मुरारी बाबू को वैधानिक जमानत दे दी।

कोल्लम सतर्कता अदालत के न्यायाधीश मोहित सीएस ने बाबू को जमानत दे दी, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के बाद 90 दिन बीत चुके हैं और विशेष जांच दल (एसआईटी) दोनों मामलों में आरोपपत्र दाखिल करने में विफल रहा है।

बाबू शबरिमला में भगवान अयप्पा मंदिर से द्वारपालक (संरक्षक देवता) की मूर्ति पर चढ़ी प्लेट से कथित रूप से सोना गायब होने से संबंधित मामले में दूसरे, जबकि श्रीकोविल (गर्भगृह) के दरवाजों की चौखट से कथित रूप से सोना गायब होने से संबंधित मामले में छठे आरोपी हैं।

वर्तमान में तिरुवनंतपुरम की एक विशेष उप-जेल में बंद बाबू के शुक्रवार शाम तक रिहा होने की उम्मीद है। शबरिमला सोना चोरी मामले में गिरफ्तार होने वाले लोगों में से वह जेल से रिहा होने वाले पहले व्यक्ति होंगे।

भाषा

नेत्रपाल पारुल

पारुल


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