शबरिमला सोना चोरी : केरल उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के खिलाफ पंकज भंडारी की याचिका खारिज की

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शबरिमला सोना चोरी : केरल उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के खिलाफ पंकज भंडारी की याचिका खारिज की

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  • Publish Date - February 13, 2026 / 03:20 PM IST,
    Updated On - February 13, 2026 / 03:20 PM IST

कोच्चि, 13 फरवरी (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को चेन्नई स्थित स्मार्ट क्रिएशन्स के सीईओ द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जहां शबरिमला के द्वारपालक (संरक्षक देवता) की मूर्तियों को सोने की परत चढ़ाने के लिए ले जाया जाता था। याचिका में भगवान अयप्पा मंदिर से कथित रूप से सोने की हेरफेर के मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने स्मार्ट क्रिएशन्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पंकज भंडारी की याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में भंडारी ने हिरासत से रिहा किये जाने का भी अनुरोध किया था।

विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हुआ है।

द्वारपालक मूर्तियों और श्रीकोविल (गर्भगृह) के दरवाजों से कथित तौर पर सोने की चोरी की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने दावा किया है कि भंडारी और बल्लारी स्थित जौहरी गोवर्धन रोड्डम ने शबरिमला मंदिर की कलाकृतियों से सोना चुराने की साजिश में मुख्य भूमिका निभाई थी।

एसआईटी ने आरोप लगाया था कि भंडारी और रोड्डम ने मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी के साथ मिलकर उस सोने की चोरी की साजिश रची थी, जिसे उन्हें इलेक्ट्रोप्लेटिंग के काम के लिए सौंपा गया था।

भाषा प्रशांत पवनेश

पवनेश