संभल (उप्र), 20 फरवरी (भाषा) संभल की एक अदालत ने पिछले साल यहां हुई हिंसा के मामले में आरोपी महिला को सुबूतों के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) आदित्य सिंह ने आरोपी फरहाना को एक लाख रुपये के जमानत बांड पर रिहा करने का आदेश जारी किया।
अधिकारियों ने बताया कि वह इस मामले में रिहा होने वाली पहली आरोपी है।
पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी थी जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी और 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने फरहाना सहित 79 लोगों को गिरफ्तार किया था।
फरहाना के वकील ग़नी अनवर ने कहा कि उसे एक मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था लेकिन बाद में जांच के दौरान उसे निर्दोष पाया गया।
अनवर ने कहा, ”हमने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया और निष्पक्ष जांच का अनुरोध किया। जांच में उसकी बेगुनाही की पुष्टि हुई और उसे रिहा कर दिया गया।”
अधिकारियों के अनुसार अदालत ने पर्याप्त सुबूत नहीं होने पर उसे रिहा करने का आदेश दिया।
भाषा सं. सलीम नोमान
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