न्यायालय ने केंद्र से हज समितियां बनाने के लिए राज्यों से बातचीत करने को कहा

न्यायालय ने केंद्र से हज समितियां बनाने के लिए राज्यों से बातचीत करने को कहा

न्यायालय ने केंद्र से हज समितियां बनाने के लिए राज्यों से बातचीत करने को कहा
Modified Date: March 27, 2023 / 07:00 pm IST
Published Date: March 27, 2023 7:00 pm IST

नयी दिल्ली, 27 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि राज्यों से बातचीत कर सुनिश्चित किया जाए कि वे हजयात्रा के सुगम संचालन के लिए हज समितियां बनाएं।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा तथा न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल के एम नटराज की इन दलीलों पर संज्ञान लिया कि उन्हें प्राप्त निर्देशों के अनुसार ओडिशा को छोड़कर सभी राज्यों ने हज समितियां बनाई हैं।

केंद्र की ओर से पेश हुए विधि अधिकारी ने पीठ को सूचित किया कि केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय हज समिति बनाई है।

पीठ ने आदेश में कहा, ‘‘याचिका का विषय मुख्य रूप से केंद्रीय हज समिति तथा राज्य हज समितियों से संबंधित है। अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल के एम नटराज कहते हैं कि केंद्रीय हज समिति का गठन किया गया है।’’

उसने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को निर्देश दिया कि राज्यों के साथ बातचीत कर सुनिश्चित किया जाए कि वे अपनी-अपनी हज समितियों का गठन करें।

भाषा वैभव दिलीप

दिलीप


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