यौन उत्पीड़न मामले में अभिनेता उन्नी मुकुंदन के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने की याचिका खारिज

यौन उत्पीड़न मामले में अभिनेता उन्नी मुकुंदन के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने की याचिका खारिज

यौन उत्पीड़न मामले में अभिनेता उन्नी मुकुंदन के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने की याचिका खारिज
Modified Date: May 23, 2023 / 06:24 pm IST
Published Date: May 23, 2023 6:24 pm IST

कोच्चि, 23 मई (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने अभिनेता उन्नी मुकुंदन की उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने के अनुरोध वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

उच्च न्यायालय ने एक पटकथा लेखिका का अपमान करने के 2017 के मामले में अभिनेता के खिलाफ निचली अदालत में कार्यवाही जारी रखने की भी अनुमति दी।

न्यायमूर्ति के. बाबू ने उन्नी मुकुंदन के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने संबंधी उनकी अर्जी खारिज कर दी।

उच्च न्यायालय ने फरवरी में अभिनेता के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई पर दिये गए स्थगन को हटा लिया था, क्योंकि शिकायतकर्ता ने इन दावों से इनकार किया था कि वह अदालत के बाहर समझौते के लिए सहमत है।

अदालत ने कहा था कि अगर झूठा हलफनामा दाखिल कर स्थगन आदेश हासिल किया गया है तो यह ‘बेहद गंभीर’ मामला है।

अदालती मामलों को निपटाने के लिए रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच का सामना कर रहे सैबी जोस किदंगूर अभिनेता मुकुंदन की ओर से पैरवी कर रहे हैं।

भाषा सुरेश पवनेश

पवनेश


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