न्यायालय ने 23 साल पुराने मामले में सुरजेवाला को गैर जमानती वारंट से संरक्षण प्रदान किया

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न्यायालय ने 23 साल पुराने मामले में सुरजेवाला को गैर जमानती वारंट से संरक्षण प्रदान किया

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  • Publish Date - November 9, 2023 / 01:53 PM IST,
    Updated On - November 9, 2023 / 01:53 PM IST

नयी दिल्ली, नौ नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने 23 साल पुराने आपराधिक मामले में वाराणसी की सांसद/विधायक अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट से कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को बृहस्पतिवार को संरक्षण प्रदान कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने गैर-जमानती वारंट रद्द कराने के लिए सुरजेवाला को पांच सप्ताह के भीतर विशेष न्यायाधीश (सांसद/विधायक) वाराणसी की अदालत से संपर्क करने को कहा।

मामला तब सुनवाई के लिए आया जब सुरजेवाला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सुबह इस मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई का आग्रह किया।

यह मामला वर्ष 2000 का है। सुरजेवाला उस समय भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन पर वाराणसी में संवासिनी मामले में कांग्रेस नेताओं को कथित रूप से झूठा फंसाए जाने के विरोध में हंगामा करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

भाषा नेत्रपाल नरेश

नरेश