नयी दिल्ली, 16 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार और अन्य को राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र के प्रदर्शन के लिए दिशानिर्देश तय करने संबंधी निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने याचिकाकर्ता को समाज के लिए कुछ रचनात्मक करने को कहा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता स्वयं उपस्थित हुए थे।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इन बातों को लेकर इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। आपका विचार अच्छा है। आपने अधिकारियों को सूचित कर दिया है। अब अधिकारियों को देखना है कि वे क्या करना चाहते हैं।’’
पीठ ने कहा, ‘‘आप समाज के लिए कुछ रचनात्मक कार्य करें।’’
याचिकाकर्ता ने वाराणसी के एक गोलचक्कर पर लगाए गए अशोक चक्र की तस्वीर दिखाई, लेकिन पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
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सुरभि मनीषा
मनीषा