School Admission Age Criteria: अब 6 साल की उम्र में मिलेगा स्कूलों में एडमिशन!.. सरकार बदलने जा रही है दाखिले का नियम

दिल्ली सरकार 2026-27 से पहली कक्षा में प्रवेश के लिए छह वर्ष की आयु सीमा लागू करेगी

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  • Publish Date - June 21, 2025 / 10:58 PM IST,
    Updated On - June 22, 2025 / 06:33 AM IST

School Admission Age Criteria Rules Changes || Image- IBC24 News File

HIGHLIGHTS
  • कक्षा एक में प्रवेश अब छह वर्ष की आयु पर।
  • स्कूल शिक्षा अब एनईपी के 5+3+3+4 ढांचे में।
  • पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में तीन वर्ष की बाल वाटिका शामिल।

School Admission Age Criteria Rules Changes: नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पहली कक्षा में प्रवेश के लिए छह वर्ष की समान न्यूनतम आयु लागू करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 एवं शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अनुरूप स्कूली शिक्षा के आधारभूत चरण के पुनर्गठन की घोषणा की है। शिक्षा निदेशालय (डीओई) द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, आधारभूत चरण को पुनर्गठित किया जाएगा, जिसमें कक्षा एक से पहले तीन वर्ष की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा।

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इस कदम का उद्देश्य दिल्ली की स्कूल प्रणाली को एनईपी के तहत अनुशंसित 5+3+3+4 संरचना के अनुरूप बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत शुरू की गई यह संरचना पहले की 10+2 प्रणाली की जगह लेती है और स्कूली शिक्षा को चार चरणों में पुनर्गठित करती है, जिनमें पांच साल का आधारभूत चरण, तीन साल का प्रारंभिक चरण, तीन साल का मध्य चरण और चार साल का माध्यमिक चरण शामिल है।

School Admission Age Criteria Rules Changesपरिपत्र में कहा गया है कि बच्चों को तीन वर्ष की आयु में नर्सरी (जिसे प्री-स्कूल या ‘बाल वाटिका’ भी कहा जाता है) में, चार वर्ष की आयु में ‘लोअर केजी’ (प्री-स्कूल 2) में तथा पांच वर्ष की आयु में ‘अपर केजी’ (प्री-स्कूल 3) में दाखिला दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से पहली कक्षा में प्रवेश केवल छह वर्ष की आयु पूरी होने पर ही दिया जाएगा।

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परिपत्र के अनुसार, इस प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास में निदेशालय ने अभिभावकों, शिक्षकों, छात्रों, स्कूल प्रबंधन, विषय विशेषज्ञों, पेशेवरों, विद्वानों और आम जनता सहित हितधारकों से 10 जुलाई से पहले सुझाव आमंत्रित किए हैं।

प्रश्न 1: शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी?

उत्तर: शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु छह वर्ष पूरी होना अनिवार्य होगी।

प्रश्न 2: नई संरचना के अनुसार नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में प्रवेश किस आयु पर होगा?

उत्तर: नर्सरी (प्री-स्कूल 1 / बाल वाटिका) – 3 वर्ष लोअर केजी (प्री-स्कूल 2) – 4 वर्ष अपर केजी (प्री-स्कूल 3) – 5 वर्ष

प्रश्न 3: यह नया नियम किस नीति के तहत लागू किया गया है?

उत्तर: यह नया नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 के अनुरूप लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 संरचना में ढालना है।