एससीएओआरए का वीडियो कॉन्फ्रेंस लिंक साझा करने के खिलाफ परिपत्र वापस लेने का न्यायालय से आग्रह

एससीएओआरए का वीडियो कॉन्फ्रेंस लिंक साझा करने के खिलाफ परिपत्र वापस लेने का न्यायालय से आग्रह

  •  
  • Publish Date - November 16, 2020 / 02:18 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:16 PM IST

नयी दिल्ली, 16 नवंबर (भाषा) सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकार्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) ने शीर्ष अदालत से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष उल्लेख की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया है। साथ ही उसने न्यायालय से डिजिटल सुनवाई के वीडियो कॉन्फ्रेंस लिंक अनधिकृत रूप से साझा करने पर इसके प्रतिकूल नतीजों की चेतावनी देने संबंधी परिपत्र वापस लेने की गुजारिश की है।

एडवोकेट्स ऑन रिकार्ड वह अधिवक्ता होते हैं जो शीर्ष अदालत में किसी पक्षकार की ओर से याचिका दायर करने के लिये अधिकृत होते हैं। शीर्ष अदालत में किसी पक्षकार की ओर से एओआर के अलावा कोई अन्य मामला दाखिल नहीं कर सकता है।

शीर्ष अदालत रजिस्ट्री ने छह नवंबर को एक परिपत्र जारी किया था जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक वादकारी को केवल दो उपस्थिति लिंक और देखने का एक लिंक प्रदान किया जाएगा।

परिपत्र में कहा गया था, ‘‘इसके अलावा जब तक न्यायालय द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है, स्क्रीन साझा करना भी प्रतिबंधित है। हालांकि, यह देखा गया है कि एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड उस लिंक को साझा कर रहे हैं जो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के लिए प्रदान किया जाता है।’’

इसमें कहा गया है कि इस तरह के वीडियो कॉन्फ्रेंस लिंक या स्क्रीन को साझा करना मानक संचालन प्रक्रिया का उल्लंघन है और यह अनधिकृत है।

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकार्ड एसोसिएशन ने सोमवार को शीर्ष अदालत के सेक्रेटरी जनरल को एक पत्र लिखकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश आ रही देखने और सुनने की समस्याओं से अवगत कराया।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई को शीर्ष अदालत का स्टाफ नियंत्रित करता है, जो सुनवाई में हिस्सा लेने वाले किसी भी व्यक्ति के ऑडियो और वीडियो को बंद करने या चालू करने के बारे में अंतिम निर्देश लेता है।

भाषा अनूप

अनूप दिलीप

दिलीप