वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण दोषी करार, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस, 20 को होगी सजा पर सुनवाई

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण दोषी करार, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस, 20 को होगी सजा पर सुनवाई

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण दोषी करार, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस, 20 को होगी सजा पर सुनवाई
Modified Date: November 29, 2022 / 08:07 pm IST
Published Date: August 14, 2020 7:45 am IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ट्वीट के एक मामले में संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी माना है। इसे लेकर कोर्ट ने उन्हें नोटिस भेजा है। वहीं अब सजा पर सुनवाई 20 अगस्त को होगी।

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इस प्रशांत भूषण ने कहा था कि ट्वीट भले ही अप्रिय लगे, लेकिन अवमानना नहीं है। उल्लेखनीय है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एसए बोबड़े और चार पूर्व सीजेआई को लेकर प्रशांत भूषण की ओर से किए गए दो अलग-अलग ट्वीट्स पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी। वहीं अब कोर्ट ने दोषी करार दिया है।

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बता दें कि कोर्ट की अवमानना अधिनियम की धारा 12 के तहत तय किए गए सजा के प्रावधान के मुताबिक, दोषी को छह महीने की कैद या दो हजार रुपए तक नकद जुर्माना या फिर दोनों हो सकती है। अब सजा पर बहस 20 अगस्त को होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट सजा सुनाएगी।

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